भारत का संविधान| Indian Constitution Notes in Hindi
स्वतंत्र और स्थानीय प्रभुसत्ता वाले
देशों में अपने नागरिकों के लिए विशेष अधिकार और नियम बनाकर रखे जाते हैं जिससे की
व्यवस्था लोगों के हित में बनी रहे और प्रत्येक निवासी का जीवन ज्यादा से ज्यादा
सहज और सरल बन सके और उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति उचित तरीके से संभव की
जा सके ।
इसी संविधान को एक तरह से राजव्यवस्था (Polity) के रूप में भी
जाना जाता है जिससे की शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को ज्यादा से ज्यादा
जनजीवन तक पंहुचा सके ।
भारत के संदर्भ में भी इसका बहुत ही
महत्वपूर्ण स्थान है जिसे हम कई बिन्दुओं में समझेंगे, संविधान कोभारतीय
राजव्यवस्था(Indian
Polity) के रूप में समझने का प्रयास करेंगे
भारत का संविधान : परिचय (Indian
Constitution Introduction)
v भारत
का संविधान (Indian
Constitution) हमारे देश की आत्मा है।
v यह
वह दस्तावेज़ है जो देश को संचालित करने के नियम, अधिकार और कर्तव्य निर्धारित करता है।
v 26
जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक
गणराज्य बना।
संविधान निर्माण (Indian Constitution
Making)
v भारत
के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था।
v संविधान
सभा का गठन 1946 में हुआ और इसका पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ।
v संविधान
निर्माण में लगभग 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगे।
v अंतिम
रूप से संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया।
v मुख्य
तथ्य:
o
संविधान सभा के अध्यक्ष – डॉ. राजेंद्र
प्रसाद
o
प्रारूप समिति के अध्यक्ष – डॉ. भीमराव
आंबेडकर
o
संविधान के जनक – डॉ. भीमराव आंबेडकर
o
संविधान लागू होने की तिथि – 26 जनवरी
1950
o
संविधान को अंग्रेजी और हिंदी दोनों
भाषाओं में लिखा गया
संविधान की प्रस्तावना (Preamble
of Indian Constitution)
v संविधान
की प्रस्तावना हमारे देश की मूल भावना को दर्शाती है।
v संविधान
की प्रस्तावना भारतीय संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों, उद्देश्यों और मूल मूल्यों का एक
परिचयात्मक वक्तव्य है।
v यह
भारत को एक संप्रभु,
समाजवादी,
धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है जो अपने सभी नागरिकों के लिए
न्याय, स्वतंत्रता, समानता और
बंधुत्व सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
v इसे
'संविधान
का पहचान पत्र' भी
कहा जाता है और 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया था, जिस दिन को अब 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
v इसमें
लिखा गया है:
“हम, भारत के लोग, भारत को एक
सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा
उसके समस्त नागरिकों को निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए सत्यनिष्ठा से संकल्प
लेते हैं:
न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा
की स्वतंत्रता;
प्रतिष्ठा और अवसर की समानता; और उन सभी के
बीच समानता को बढ़ावा देना
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता;
हम अपनी संविधान सभा में आज छब्बीस
नवम्बर, 1949 को
इस संविधान को अंगीकृत,
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।”
v समाहित मुख्य शब्द:
1. सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न (Sovereign)
2. समाजवादी (Socialist)
3. धर्मनिरपेक्ष (Secular)
4. लोकतांत्रिक (Democratic)
5. गणराज्य (Republic)
https://en.wikipedia.org/wiki/Preamble_to_the_Constitution_of_India
भारत
का संविधान: मौलिक अधिकार (Fundamental
Rights on Indian Constitution)
भारत के संविधान में भारतीय नागरिकों को 6
मौलिक अधिकार दिए गए हैं:
1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद
25-28)
5. सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद
29-30)
6. संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32) –
जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है।
भारत
का संविधान: राज्यकेनीति-निर्देशकतत्व (Directive
Principles of State Policy – DPSP in Indian Constitution)
v नीति-निर्देशक
तत्व सरकार को देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने का मार्गदर्शन करते
हैं।
v ये
अधिकार अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं।
v उदाहरण:
o
समान कार्य के लिए समान वेतन
o
शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था
o
पशुओं की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण
भारत
का संविधान: मौलिक कर्तव्य (Fundamental
Duties in Indian Constitution)
v संविधान
में अनुच्छेद 51A के
तहत 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं।
v इन्हें
42वें संशोधन (1976) में जोड़ा गया था।
v मुख्य
कर्तव्य:
o
संविधान का पालन करना
o
राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का
सम्मान करना
o
देश की रक्षा करना
o
पर्यावरण की रक्षा करना
भारत का संविधान: केंद्र और राज्य सरकार की संरचना
भारत में शासन व्यवस्था संघीय (Federal) प्रकार की है
जिसमें शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है।
मुख्य अंग:
1. विधायिका (Legislature) – कानून बनाती है
2. कार्यपालिका (Executive) – कानून लागू करती है
3. न्यायपालिका (Judiciary) – कानून की
व्याख्या करती है
भारत
का संविधान: संविधान संशोधन प्रक्रिया (Amendment
Process)
v संविधान
में बदलाव करने का अधिकार संसद को है।
v अनुच्छेद
368 में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है।
v अब
तक 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं।
v प्रमुख संशोधन:
o
42वां संशोधन (1976): समाजवादी और
धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए।
o
44वां संशोधन (1978): मौलिक अधिकारों
की सुरक्षा को पुनर्स्थापित किया गया।
o
73वां और 74वां संशोधन: पंचायत और नगर
निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला।
भारत
का संविधान:संविधान की विशेषताएँ (Salient
Features)
1. लिखित और विस्तृत संविधान
2. संघीय व्यवस्था
3. संसदीय प्रणाली
4. स्वतंत्र न्यायपालिका
5. मौलिक अधिकार और कर्तव्य
6. धर्मनिरपेक्ष राज्य
7. एकल नागरिकता
8. आपातकालीन प्रावधान
भारत के संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न (Exam-Oriented
Facts)
|
प्रश्न |
उत्तर |
|
संविधान
सभा का गठन कब हुआ? |
1946
में |
|
संविधान
कब लागू हुआ? |
26
जनवरी 1950 |
|
संविधान
के जनक कौन हैं? |
डॉ.
भीमराव आंबेडकर |
|
संविधान
की मूल प्रति कहाँ रखी है? |
संसद
भवन के पुस्तकालय में |
|
संविधान
की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? |
लगभग
85 शब्द |
निष्कर्ष (Conclusion)
भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं
बल्कि राष्ट्र की आत्मा है।
यह हमें समानता, न्याय, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का मार्ग
दिखाता है।
हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान के
आदर्शों का पालन करे और देश की एकता बनाए रखे।
भारत का संविधान:FAQ – संविधान से जुड़े सामान्य प्रश्न
Q1. भारत का संविधान कब लागू हुआ?
➡️ 26 जनवरी
1950 को।
Q2.
संविधान के जनक किसे कहा जाता है?
➡️डॉ. भीमरावआंबेडकर।
Q3.
संविधान में कितने अनुच्छेद हैं?
➡️मूलरूपसे
395 अनुच्छेदथे (अब 470+ सेअधिक)।
Q4.
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
➡️डॉ. राजेंद्रप्रसाद।
Q5.
संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए?
➡️ 42वेंसंशोधन, 1976 में।
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